हरियाणा के इन परिवारों की हुई मौज, सैनी सरकार बदला नियम अब हर महीने मिलेगी 9 हजार रुपये की पेंशन
हरियाणा की सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य सरकार ने 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पेंशन संशोधित कर दी है

Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राज्य सरकार ने 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पेंशन संशोधित कर दी है। इसके तहत अब किसी भी परिवार की पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होगी। सरकार ने अपने आठ साल पुराने फैसले को बदल दिया है।
रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
हरियाणा में रिटायर कर्मचारियों की संशोधित पेंशन 1 जनवरी 2016 के वेतन का 50 फीसदी होगी, जबकि वेतन का 30 फीसदी संशोधित पारिवारिक पेंशन होगी।
पेंशन निर्धारण का संशोधित फॉर्मूला

ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के वित्त विभाग ने नए सिरे से पेंशन तय करने का फॉर्मूला तय कर दिया है। जिसके तहत 1 जनवरी, 1986 से पहले सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के अप्रयुक्त वेतन की गणना 1 जनवरी, 1986 को प्राप्त वेतन के आधार पर की जाएगी।
अनुराग रस्तोगी ने जारी की अधिसूचना

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-I (संशोधन) के अनुसार, नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माने जाएंगे।











